
Section 163 Will Implement : विधानसभा के 7वें सत्र यानी 1 से 5 दिसंबर के चलते भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
Section 163 Will Implement : मध्य प्रदेश विधानसभा के 7वें सत्र 1 से 5 दिसंबर को देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत राजधानी भोपाल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा संभावित विरोध-प्रदर्शन और रैलियों की आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं।
किन क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेशशहर के लिली टॉकीज इलाके से लेकर 7वीं बटालियन, एमवीएम कॉलेज क्षेत्र, एयरटेल तिराहा से रोशनपुरा, बांगंगा क्रॉसिंग से राजभवन, जिन्सी स्क्वायर से ओल्ड जेल रोड, मैदा मिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा, झर्नेश्वर मंदिर से रोशनपुरा, पॉलीटेक्निक रोड से मुख्यमंत्री निवास सहित नया विधानसभा, राजभवन, सीएम हाउस, 74 बंगले, प्रेस कॉम्प्लेक्स, सतपुरा, विन्ध्याचल और वल्लभ भवन का पूरा क्षेत्र शामिल है।
5 कि.मी दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध-विधानसभा से 5 किमी के दायरे में भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, और धीमी गति वाले वाहन जैसे बैलगाड़ी, टांगा का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।-ऐसे किसी भी कार्य या गतिविधि पर रोक रहेगी, जिससे सरकारी दफ्तर, दुकानें, उद्योग, होटल या सार्वजनिक सेवाएं बाधित हों।-ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी।क्या रहेगा प्रतिबंधित?-प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ जमा होना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।-ऐसी कोई भी भीड़ अवैध जमावड़ा मानी जाएगी।-किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन, धरना, सार्वजनिक सभा, पुतला दहन आदि की अनुमति नहीं होगी।-लाठी, डंडे, चाकू, पत्थर, हथियार लेकर चलना सख्त मना है।
ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी।
क्या रहेगा प्रतिबंधित?-प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ जमा होना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।-ऐसी कोई भी भीड़ अवैध जमावड़ा मानी जाएगी।-किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन, धरना, सार्वजनिक सभा, पुतला दहन आदि की अनुमति नहीं होगी।-लाठी, डंडे, चाकू, पत्थर, हथियार लेकर चलना सख्त मना है।किसे मिलेगी छूट?-शादी के जुलूस और अंतिम संस्कार पर इन प्रतिबंधों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।उल्लंघन पर कार्रवाई-आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।-ये प्रतिबंध 1 से 5 दिसंबर 2025 के बीच पूरे समय लागू रहेगा।
